चाचा ने दादा की 2 एकड़ ज़मीन बिना हिस्सा दिए बेच दी, बहन के बच्चों ने केस किया, हिंदू उत्तराधिकार कानून के कारण केरल हाईकोर्ट में हार
यह 2.15 एकड़ ज़मीन केरल में स्थित है और श्री राम (नाम गुप्त रखा गया है) के स्वामित्व में थी। यह उनकी स्व-अर्जित संपत्ति थी। राम की एक बेटी, यशोदाम्मा, और एक बेटा, हरि था। 1965 में, हरि ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर एक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से यह ज़मीन एक फर्म और उसके साझेदारों को बेच दी। उत्तराधिकार के मामले में राम और उनके परिवार पर मिताक्षरा कानून लागू था।
चूंकि 2.15 एकड़ जमीन राम की स्व-अर्जित संपत्ति थी, इसलिए बहन के कानूनी उत्तराधिकारियों ने तर्क दिया कि उनकी मृत्यु के बाद, मिताक्षरा सहदायिकता कानून में उत्तरजीविता का नियम, हित के हस्तांतरण पर लागू नहीं होता, जिसका अर्थ है कि संपत्ति को यशोदाम्मा (बहन) और हरि (भाई) द्वारा संयुक्त रूप से विरासत में प्राप्त किया जाना चाहिए।
यशोदम्मा के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते, वादी और प्रतिवादी संख्या 4 (यसोदम्मा के कानूनी उत्तराधिकारी) को संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हरि पै की शेष आधी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए, संपत्ति का विभाजन किया जाना चाहिए। वादी ने यह भी तर्क दिया कि चूँकि रमा पै का निधन 1956 के बाद हुआ था, इसलिए संपत्ति का विभाजन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसे 2005 में संशोधित किया गया था।
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (हरि और उनके कानूनी उत्तराधिकारी) ने तर्क दिया कि राम पई का निधन 1956 से पहले हो गया था, जिसका अर्थ है कि उनकी संपत्ति, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार, उत्तराधिकार के मिताक्षरा कानून के तहत, पूरी तरह से उनके पुरुष उत्तराधिकारी, यानी हरि को चली गई। इसलिए, हरि द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निष्पादित विक्रय विलेख को पूरी तरह से वैध माना गया। इसलिए, संपत्ति को अविभाज्य कहा गया।




